दिव्या मित्तल के वॉइस सैंपल 17 फरवरी को लिए जाने की अनुमति

अजमेर। राजस्थान में अजमेर की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या एक ने आज रिश्वत मांगने के आरोपी एसओजी की तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिव्या मित्तल के वॉइस सैंपल 17 फरवरी को लिए जाने की अनुमति प्रदान की है।

अजमेर एसीबी ने न्यायालय के समक्ष आरोपी दिव्या मित्तल की आवाज का नमूना लेने के लिए अनुमति मांगने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर आज कोर्ट में वॉइस सैंपल को लेकर सुनवाई हुई।

न्यायाधीश ने 17 फरवरी को कोर्ट में सैंपल देने के आदेश दिए हैं। अब न्यायालय आदेश के अनुसार दो करोड़ की रिश्वत मांगने की आरोपी दिव्या मित्तल के द्वारा 17 तारीख को कोर्ट में वॉइस सैंपल दिया जाएगा।

अनुसंधान पक्ष का मानना रहा कि आरोपी मित्तल एवं प्रतिवादी दवा विक्रेताओं के बीच रिश्वत की राशि के मामले में मोबाइल फोन की आवाज को मिलान करने के लिए वॉइस सैंपल जरुरी है।