वाहनों पर 30 जून तक हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य

उदयपुर। राजस्थान में एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए समस्त प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने के लिए अंतिम तिथि 30 जून है।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नेमीचन्द पारीक ने बताया कि एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में बड़ी संख्या में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं लगवाई है। अभी भी वाहन स्वामी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने के लिए एसआईएएम के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि अप्रैल 2019 से पहले उपलब्ध नम्बर प्लेटों के साथ आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती थी या उन्हें आसानी से हटाया जा सकता था। ऐसे में पुलिस एवं परिवहन अधिकारियों को किसी अपराध में संलिप्त वाहनों को ट्रेक करना मुश्किल हो जाता था।

अब हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लग जाने से वाहनों की चोरी एवं अन्य अपराधों में कमी आएगी क्योंकि ये केवल एक बार ही प्रयोग की जा सकती है और वाहन में लगने के बाद खुलती नहीं है, बल्कि इनके हिंज को काटना पड़ता है।

हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने के लिए विभाग ने समय सीमा निर्धारित कर दी थी। विभागीय परिपत्र के अनुसार अंतिम तिथि 30 जून है। इस अवधि के बाद जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं लगी पाई गई उनके विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत दण्डनीय कार्रवाई की जाएगी।