दिल्ली की कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार को दी अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को चिकित्सा आधार पर बुधवार को एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि अदालत के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि आरोपी सुशील कुमार दाहिने घुटने के आंशिक लिगामेंट टियर पीएफ से पीड़ित हैं और उन्हें वैकल्पिक सर्जरी की जरूरत है।

न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि अभियुक्त की वर्तमान चिकित्सा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह आदेश दिया जाता है कि उसे एक सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। जमानत की अवधि 23 जुलाई को शुरू होगी और 30 जुलाई को समाप्त होगी।अंतरिम जमानत अवधि समाप्त होने के बाद आरोपी को संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि पहलवान सुशील कुमार पर अन्य लोगों के साथ मिलकर कथित संपत्ति विवाद को लेकर 4 मई 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन धनखड़ और उनके दोस्तों पर कथित तौर पर हमला करने का आरोप है। धनखड़ ने बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण मस्तिष्क में चोट आना बताया गया था।