अजमेर। उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 एवं राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम-2011 के अंतर्गत गुरुवार को अजमेर जिले में पेट्रोल पंपों की जांच संबंधी एक व्यापक जांच अभियान चलाया गया।
जिला रसद अधिकारी नीरज जैन ने बताया कि इसके लिए गठित जांच दल द्वारा अजमेर जिले में पुष्कर रोड, माकड़वाली, गेगल एवं ब्यावर रोड पर कुल 6 पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जांच दलों द्वारा ओम बटुक पेट्रोलियम पुष्कर, श्री सुमेर सागर पेट्रोलियम तिलोरा, त्रिकुटा पेट्रोलियम, देवनारायण फिलिंग स्टेशन माकड़ वाली , गुरु नानक फिलिंग स्टेशन गेगल और खोजा इंडियन ऑयल सराधना अजमेर पेट्रोल पम्पों के कुल 60 नौजलाें की जांच की गई।
विधिक माप विज्ञान अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन पाए जाने पर गुरु नानक फिलिंग स्टेशन के एक नोजल अनुज्ञेय सीमा मात्रा से बाहर डिलीवरी देना पाया गया। त्रिकुटा पेट्रोलियम एवं देवनारायण फिलिंग स्टेशन पर सत्यापन प्रमाण पत्र प्रदर्शित नहीं पाए गए। इसके कारण इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। विभाग के इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण एवं उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल सुनिश्चित किया जाना है।
वीआईपी कारकेड में वाहनों की संख्या सीमित रखने के निर्देश
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई अपील की पालना में वीआईपी कारकेड में वाहनों की संख्या सीमित रखने के निर्देश जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं। अतिरिक्त कलक्टर नरेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार पायलट कार, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड वाहनों को अग्रिम आदेशों तक कारकेड के साथ नहीं रखा जाएगा। साथ ही अन्य वाहनों की संख्या भी सीमित रखी जाएगी।



