सक्ती रियासत के राजा धर्मेंद्र सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में 12 साल सश्रम कैद की सजा

सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती रियासत के राजा और भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह को यौन उत्पीड़न के तीन साल पुराने मामले में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 12 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई।

धर्मेंद्र सिंह जिला पंचायत के सदस्य भी हैं, उन्हें दिवंगत राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह ने गोद लिया था। बताया जाता है कि धर्मेंद्र सिंह राजपरिवार के पूर्व बावर्ची के पुत्र हैं, जिन्हें राजा सुरेंद्र बहादुर का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था।

धर्मेंद्र सिंह का राज्याभिषेक 19 अक्टूबर 2021 को सक्ती रियासत के 5वें राजा के रूप में हुआ था, लेकिन धर्मेंद्र सिंह को राजा बनाए जाने से राजपरिवार में भारी नाराजगी और मतभेद उभर कर सामने आए। सुरेंद्र बहादुर की पत्नी रानी गीता ने धर्मेंद्र को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह का निधन 29 अप्रैल 2025 को हुआ।

धर्मेंद्र सिंह पर 2022 में राजपरिवार के ही एक महिला के साथ जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा और घटना के बाद वह फरार हो गया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ और फास्ट-ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई।

इस मामले में तीन साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप में धर्मेंद्र सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत सात साल की सजा और धारा 450 के तहत जबरन घर में घुसपैठ करने के लिए पांच वर्ष की सजा सुनाई है, दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।