हनुमानगढ़। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के नोहर में स्थित गुरुनानक मिल्क
डेयरी को अमानक बर्फी एवं मिल्क केक बेचने का दोषी पाये जाने पर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उम्मेदी लाल मीणा ने डेयरी संचालक पर कुल एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 22 अक्टूबर, 2024 को नोहर स्थित गुरुनानक मिल्क डेयरी से बर्फी का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा था। जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर की रिपोर्ट में नमूना अमानक पाया गया।
इसी प्रकार 15 अक्टूबर, 2025 को इसी डेयरी से मिल्क केक का नमूना लिया गया। प्रारंभिक जांच के बाद विक्रेता के आवेदन पर नमूना रैफरल फूड लैब, मैसूर भेजा गया, जहां की रिपोर्ट में भी मिल्क केक को अमानक घोषित किया गया।
सुनवाई के दौरान डेयरी संचालक की ओर से अधिवक्ताओं ने विभिन्न कानूनी तर्क प्रस्तुत किये, लेकिन न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर माना कि दोनों मामलों में अमानक खाद्य पदार्थों का विक्रय किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन है।
अवैध पेट्रोलियम भंडारण पर छापा, डेढ़ हजार लीटर पेट्रोलियम पदार्थ जब्त
हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी थाना क्षेत्र में रसद विभाग ने मंगलवार को एक दुकान पर छापा मारकर अवैध रूप से संग्रहित एक हजार 588 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया।
जिला रसद अधिकारी सुनील कुमार घोड़ेला के नेतृत्व में प्रवर्तन निरीक्षक मनीष सिंगला एवं श्री पुरुषोत्तम के दल ने सुबह करीब सवा नौ बजे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने स्थित दुकान की जांच की। कार्रवाई के दौरान दीपक कुमार की दुकान एवं उससे संबंधित गोदाम में बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ रखा मिला।
उन्होंने बताया कि जांच में दुकान एवं गोदाम से कुल एक हजार 588 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ बरामद हुआ। विभाग ने मौके पर ही समस्त पेट्रोलियम पदार्थ के साथ विक्रय में प्रयुक्त उपकरणों को भी जब्त कर लिया।



