अजमेर। उपभोक्ताओं को सही मात्रा और निर्धारित मानकों के अनुरूप पैकबंद सामान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ की ओर से जिले में निरीक्षण अभियान जारी है। अभियान के तहत मंगलवार को विभागीय टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों और फर्मों का निरीक्षण कर माप-तौल उपकरणों तथा पैकबंद वस्तुओं की जांच की।
अभियान के दौरान सुरेन्द्र डेयरी, नटराज फूड प्रोडक्ट, बालाजी फ्लोर मिल और गुरुकोल फूड इंडस्ट्रीज का निरीक्षण किया गया। टीम ने यहां इस्तेमाल किए जा रहे माप-तौल उपकरणों के साथ पैकबंद उत्पादों पर अंकित आवश्यक जानकारियों और घोषणाओं की भी जांच की।
सहायक नियंत्रक भावना दयाल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान माप-तौल और पैकेजिंग से संबंधित नियमों की पालना की स्थिति देखी गई। कुछ मामलों में पैकबंद वस्तुओं पर निर्धारित घोषणाएं और आवश्यक जानकारियां नियमों के अनुरूप नहीं मिलीं।
ऐसे मामलों में विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई। संबंधित प्रकरणों में नियमानुसार 20 हजार रुपए के चालान बनाए गए और निर्धारित राशि जमा करवाने की प्रक्रिया पूरी की गई।
विभाग की ओर से संबंधित प्रतिष्ठानों को भविष्य में नियमों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पैकबंद वस्तुओं पर निर्धारित विवरण और सही माप-तौल की व्यवस्था उपभोक्ता हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इस तरह के निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे।



