अलवर। राजस्थान में अलवर की यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने सात वर्ष के बालक से दुष्कर्म करके उसकी हत्या करने के आरोपी को बुधवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारवास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को बालक से दुष्कर्म करके हत्या करने का दोषी मानते हुए उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। अभियुक्त बालक के गांव का ही है। मामले के अनुसार इसी वर्ष जनवरी को अभियुक्त बालक को बहला फुसलाकर सूने स्थान पर ले गया और दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी।
विषाक्त पदार्थ के सेवन से विवाहिता की मौत
खैरथल जिले के तिजारा थाना क्षेत्र में सलारपुर गांव में एक विवाहिता की विषाक्त पदार्थ के सेवन से मौत हो गई। झिरका फिरोजपुर निवासी सुकनत (23) और उसकी बहन नुसरत का विवाह तिजारा के सलारपुर गांव में हुआ था। बताया जा रहा है कि सुकनत का पति साबिर अक्सर उसके साथ मारपीट करता था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान रहती थी।
घटना सोमवार दोपहर की बताई जा रही है। पति की कथित प्रताड़ना से तंग आकर सुकनत ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे तिजारा अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत में अलवर भेज दिया गया। अलवर में इलाज के दौरान उसकी आज मौत हो गई। उधर, उसके पति साबिर ने कहा कि मारपीट की बात सही है, लेकिन जहर सुकनत ने अपने पीहर झिरका फिरोजपुर में खाया था और वह घर से खुशी-खुशी गई थी।



