श्रीगंगानगर। राजस्थान में श्रीगंगानगर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलाें के विशेष न्यायालय ने एक किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी को बुधवार को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश योगेश जोशी ने अभियुक्त सुनील नायक (27) को किशोरी से छेड़छाड़ करने का दोषी मानते हुए उस पर दो अलग धाराओं में कुल 20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र में 14 फरवरी 2025 को सुनील नायक ने किशोरी से उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ की थी।
घड़साना में दो मोटर साइकिलों की भिड़ंत में छह घायल
श्रीगंगानगर जिले के घडसाना शहर में दो मोटर साइकिलों की टक्कर से छह लाेग घायल हो गए। इनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र भेज दिया गया है। अग्रवाल धर्मशाला के पास विपरीत दिशा से आ रही दो मोटर साइकिलें टकरा गईं। घटना में सतेंद्र सिंह, संदीप कौर, रवनीत, गुरलीन, मनीष और अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया।



