पंचायती राज चुनाव : अजमेर जिले में धारा 163 लागू, पंच एवं सरपंच चुनाव 24 को

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अजमेर। पंचायती राज आम चुनाव-2026 के तहत जिले में पंच और सरपंच पदों के लिए 24 अक्टूबर को होने वाले मतदान को देखते हुए जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट लोक बंधु ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। इसके तहत गुरुवार 22 अक्टूबर को शाम 6 बजे से मतदान समाप्त होने तक चुनाव संबंधी सार्वजनिक सभाओं, रैलियों और जुलूसों पर प्रतिबंध रहेगा।

जिला प्रशासन के अनुसार, मतदान से पहले के अंतिम 48 घंटे चुनाव प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी, ताकि चुनाव में किसी तरह का अनुचित दबाव, प्रलोभन या अवैध गतिविधि न हो सके।

पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध

जारी आदेश के मुताबिक, संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिबंधित अवधि के दौरान पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने और समूह में आवाजाही करने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक बैठक आयोजित करने, रैली निकालने और जुलूस के माध्यम से चुनाव प्रचार करने पर भी रोक रहेगी। ये प्रतिबंध मतदान वाले क्षेत्रों में लागू होंगे और शनिवार 24 अक्टूबर को मतदान समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को नकदी, उपहार, शराब या अन्य वस्तुओं का अवैध वितरण कर प्रभावित करने की कोशिशों पर नजर रखी जाएगी। पुलिस और संबंधित अधिकारियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

घर-घर जाकर प्रचार पर रहेगी छूट

प्रशासनिक आदेश में घर-घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से प्रचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। निर्धारित 48 घंटे की अवधि में प्रत्याशी और उनके समर्थक घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे, लेकिन उन्हें लागू प्रतिबंधों और निर्वाचन संबंधी नियमों का पालन करना होगा।

उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई

जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रशासन का उद्देश्य मतदान से पहले किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, मतदाताओं को प्रलोभन देने या चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने वाली गतिविधियों को रोकना है। अजमेर जिले में 24 अक्टूबर को होने वाले पंच और सरपंच पदों के मतदान को देखते हुए प्रशासन ने प्रत्याशियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से निर्वाचन नियमों का पालन करने की अपील की है।