मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के अनारक्षित कोच में यात्रा कर सकेंगे वैध यूडीआईडी कार्ड रखने वाले दिव्यांगजन

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नई दिल्ली। रेलवे ने कहा है कि मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में वैध विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) रखने वाले दिव्यांगजनों को अनारक्षित कोच में यात्रा की अनुमति दी गई है।

रेलवे की ओर से सोमवार को जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा जारी वैध यूडीआईडी कार्ड रखने वाले दिव्यांगजन और भारतीय रेलवे द्वारा रियायती किराया सुविधा प्राप्त करने वाले दिव्यांगजन, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित दिव्यांगजनों के लिए कंपार्टमेंट सहित द्वितीय श्रेणी सह सामान एवं ब्रेक वैन (एसएलआरडी) या लगेज-कम-सेकंड क्लास लगेज-कम-ब्रेक वैन विद कम्पार्टमेंट फॉर दिव्यांगजन (एलएसएलआरडी) कोच में यात्रा कर सकेंगे, बशर्ते उनके पास यात्रा करने का वैध अधिकार (टिकट) हो।

रेलवे ने कहा है कि इन आरक्षित कोच में यात्रा करते पाए जाने वाले अनाधिकृत यात्रियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि असली हकदार बिना किसी असुविधा के इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। रेलवे ने कहा है कि सभी क्षेत्रीय रेलवे को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने की सलाह दी गई है, ताकि इन प्रावधानों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन कार्ड (जिसे ई-टिकटिंग फोटो पहचान पत्र या एपिक्स भी कहा जाता है) दिव्यांगजनों के लिए रेलवे की ओर से जारी पहचान पत्र है, जो उन्हें ट्रेन यात्रा पर रियायतें प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह कार्ड एक वैध दिव्यांगता/रियायत प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है, जिसमें कुछ श्रेणियों के लिए यूडीआईडी कार्ड भी स्वीकार्य है। कार्ड जारी करवाने या उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन भारतीय रेलवे दिव्यांगजन पोर्टल या केंद्र सरकार सेवा पोर्टल के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।