मदुरै में ट्रेन कोच में आग हादसे के बाद अलर्ट हुआ रेलवे अजमेर मंडल

अजमेर। तमिलनाडु के मदुरै में हाल ही में हुई रेल कोच में आगजनी की घटना के मद्देनजर रेलवे बोर्ड के निर्देश पर अजमेर मंडल पर आगजनी संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 15 दिन का विशेष संरक्षा अभियान चलाया जाएगा। वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी विजेंदर कुमार ने इस बारे में संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।

मंडल के सभी स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन मास्टर, यातायात निरीक्षक, संरक्षा सलाहकार, मुख्य लोको निरीक्षक, वरि खण्ड अभियन्ता रेलपथ (विद्युत, सिगनल, सवमा, कर्षण) आदि को अभियान के लिए सूचित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

मंडल रेल प्रबंधक राजीव धनखड़ ने इस अभियान को तत्काल प्रभाव से प्रारंभ किए जाने के आदेश देते हुए कहा है कि इस संरक्षा अभियान में मंडल के सभी अधिकारियो व पर्यवेक्षकों को सम्मिलित करते हुए ट्रेनों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी रुप से चलाया जाए।जिनमें इन बिन्दुओं पर विशेष जोर दिया जाना है –

1. यात्रियों द्वारा ट्रेनों में अनाधिकृत परिवहन ज्वलनशील विस्फोटक सामग्री जैसे गैस सिलेण्डर, पटाखे और अन्य वस्तुएं जिनकी अनुमति नहीं है, की गहनता से जांच की जाएगी। इनकी प्राइवेट पार्टियों द्वारा बुक कराई गई यात्री ट्रेनों व कोचों में भी की जाएगी।

2. पेन्ट्रीकार स्टाफ सहित सभी ऑनबोर्ड ठेकेदार स्टाफ को अग्निशमन यन्त्र के संचालन, प्रशिक्षण, ज्ञान एवं कौशल की जांच की भी पुनः जांच की जाएगी। इन स्टाफ को त्वरित कार्यवाही करने के लिए परामर्श दिया जाएगा ताकि किसी भी ऐसी दुर्घटना के प्रति सतर्क रहें जिसका परिणाम आग हो।

3. कोच, पावर कार और पेंट्रीकार की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई लटकता हुआ वायर या लूज वायर ना हो एवं कोई बिजली का फ्यूज बायपास नहीं किया गया हो।

4. सभी कोचों एवं उनके शौचालयों मे धूप्रपान निषेध चिन्ह का प्रमुखता से डिस्प्ले किए जाने के निर्देश दिए हैं।

5. फायर डिटेक्शन एवं सपरेशन सिस्टम तथा स्मोक एवं फायर अलार्म सिस्टम के उचित प्रकार से कार्यशील होने की जांच भी पुनः की जाएगी।

5. रेलवे अधिकारियों द्वारा आरपीएफ अथवा जीआरपी के साथ के संयुक्त रुप से ट्रेनों एवं स्टेशनों पर लगेज एवं पार्सलों में ज्वलनशील पदार्थों के लगेजवान में लोड करने पूर्व जांच की जाएगी।

6. आवधिक मरम्मत के दौरान कोचो व लोको के गुणवत्ता पूर्ण कार्य बायरिंग लुब्रिकेटिंग/ऑयल सिस्टम एवं अन्य कार्य जैसे कि इलेक्ट्रिक जंक्शन बॉक्स, लुब्रिकेटिंग, डेशपॉट एवं एक्सल बॉक्स आदि की जांच भी की जाएगी।

7. पावर कार एवं इंजन रुम में ऑयल बिखरा हुआ ना हो, ना ही किसी प्रकार का ज्वलनशील शीट पदार्थ कॉटन आदि हो इसे हेतु भी उचित निर्देश दिए गए हैं।

8. यह जांच की जाएगी कि ट्रेनों की पेन्ट्री कारों में खाना केवल ज्वाला रहित (flamless) से ही पकाने व आग सुरक्षा से सम्बन्धित सभी नियमों का कड़ाई से अनु पालना किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।