भाजपा नेता तारा चंद अग्रवाल को कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

0

जयपुर। सांगानेर से जुड़े भाजपा नेता तारा चंद अग्रवाल को कथित छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में अदालत से राहत नहीं मिली है। जयपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने अग्रवाल की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

मामला नारायण विहार थाने में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार सिमरन चौधरी की शिकायत के आधार पर तारा चंद अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में उनके खिलाफ बदसलूकी, धक्का देकर मारपीट करने और कथित अश्लील हरकत करने जैसे आरोप लगाए गए हैं।

30 सितंबर को दायर की थी याचिका

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए तारा चंद अग्रवाल की ओर से 30 सितंबर को अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को याचिका खारिज कर दी। अदालत के इस फैसले के बाद मामले में भाजपा नेता की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अब पुलिस की ओर से आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आरोपों की जांच जारी

मामले में शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों और घटनाक्रम की पुलिस जांच कर रही है। प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होना अभी जांच का विषय है। अदालत द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने का अर्थ आरोपों का अंतिम रूप से साबित होना नहीं है।

पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित पक्षों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं, इस मामले को लेकर भाजपा नेता की ओर से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आने पर तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।