नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन मालिकों को राहत देते हुए उनके खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई करने पर मंगलवार को रोक लगा दी।
मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन तथा न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने पर्यावरण से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया।
पीठ ने शीर्ष अदालत की ओर से इस संबंध में 2018 में पारित आदेश की समीक्षा करने की मांग को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर नोटिस जारी दिया।
सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी।