कुत्ते को घुमाने के लिए स्टेडियम खाली कराने वाली IAS रिंकू दुग्गा को झटका, सुप्रीमकोर्ट ने बहाली पर लगाई रोक

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नई दिल्ली। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता टहलाने के लिए कथित तौर पर खिलाड़ियों को बाहर कराने के विवाद से सुर्खियों में आईं आईएएस अधिकारी रिंकू दुग्गा को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा दी गई उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को रद्द कर उन्हें सेवा में बहाल करने का रास्ता साफ हुआ था।

केंद्र की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार की याचिका पर रिंकू दुग्गा को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा है कि मामले की अगली सुनवाई तक उनकी बहाली पर रोक रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित है।

क्या है पूरा मामला?

रिंकू दुग्गा और उनके पति, जो स्वयं आईएएस अधिकारी हैं, उस समय विवाद में आए थे जब यह आरोप सामने आया था कि दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम को उनके पालतू कुत्ते को टहलाने के लिए खाली कराया गया। इस घटनाक्रम की तस्वीरें और रिपोर्ट सामने आने के बाद मामला काफी चर्चा में रहा था। बाद में केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में रिंकू दुग्गा को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया। दुग्गा ने इस फैसले को चुनौती दी थी।

हाई कोर्ट ने क्यों दी थी बहाली?

मामला पहले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) पहुंचा, जहां अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करते हुए उन्हें राहत मिली। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अप्रैल 2026 में इस फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट के समक्ष यह तर्क रखा गया था कि अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी और पिछले वर्षों में उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा था। अदालत ने माना था कि उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर उन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से रिटायर करने का फैसला टिकाऊ नहीं था।

अब सुप्रीम कोर्ट में होगी आगे की सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शीर्ष अदालत ने फिलहाल बहाली पर रोक लगाते हुए मामले को आगे सुनने का फैसला किया है। अब अगली सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा जाता है या केंद्र सरकार की चुनौती पर कोई अलग फैसला आता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के चलते रिंकू दुग्गा की सेवा में बहाली रुकी रहेगी।