मदार गेट की विमला मार्केट और मेहता मार्केट में चला निरीक्षण अभियान, नियमों की पालना के लिए प्रतिष्ठानों को किया पाबंद
अजमेर। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और बाजार में बिकने वाले उत्पादों पर निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ ने अजमेर शहर में मेडिकल प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। सोमवार को चलाए गए अभियान के दौरान मदार गेट स्थित विमला मार्केट और मेहता मार्केट की विभिन्न मेडिकल दुकानों पर मेडिकल उपकरणों एवं संबंधित उत्पादों की बिक्री से जुड़े प्रावधानों की जांच की गई।
विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ की सहायक नियंत्रक भावना दयाल ने बताया कि निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य मेडिकल उपकरणों और संबंधित डिवाइसेज की बिक्री में निर्धारित कानूनी मानकों की पालना सुनिश्चित करना था। इस दौरान उत्पादों की पैकेजिंग पर आवश्यक घोषणाओं, अंकित विक्रय मूल्य तथा विधिक माप विज्ञान से संबंधित अन्य अनिवार्य जानकारियों की पड़ताल की गई।
इन मेडिकल प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण
अभियान के तहत श्रीनाथ मेडिकल, राजस्थान आयुर्वेद, कुणाल फार्मा, प्रकाश मेडिकल, पुरोहित मेडिकल, अमित एजेंसी, डीजे डिस्ट्रीब्यूटर और मेडिसिन सेंटर सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच की गई।
विभाग के अनुसार, निरीक्षण के दौरान सभी संबंधित प्रतिष्ठानों पर व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं। इसके साथ ही दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों को उत्पादों की बिक्री के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए।
नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई
सहायक नियंत्रक भावना दयाल ने बताया कि सभी प्रतिष्ठानों को पैकेज्ड कमोडिटी नियम, 2011 और विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रावधानों की पालना के लिए पाबंद किया गया है। इन नियमों के तहत पैक उत्पादों पर आवश्यक विवरण और निर्धारित विक्रय मूल्य जैसी जानकारियां नियमानुसार अंकित होना जरूरी है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को उत्पाद खरीदते समय सही जानकारी मिले और उन्हें निर्धारित मूल्य एवं अन्य आवश्यक घोषणाओं से संबंधित नियमों के उल्लंघन का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए विभाग की ओर से निगरानी जारी रहेगी। भविष्य में जांच के दौरान किसी प्रतिष्ठान पर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।



