झंझुनूं में किशोरी से रेप के 3 दोषियों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास

झुंझुनूं। राजस्थान में झंझुनूं के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधनियम मामलों के न्यायालय ने दुष्कर्म के दो अलग मामलों में गुरुवार को तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश इसरार खोखर ने अभियुक्त बलवंत उर्फ बंटी को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार अभियुक्त बलवंत अगस्त 2024 में किशोरी को बहला फुसला कर ले गया और उससे दुष्कर्म किया।

इसी प्रकार एक अन्य मामले में न्यायाधीश इसरार खोखर ने दो आरोपियों विकास कुमार और नरेश को एक किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए उन्हें भी 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया। अभियुक्तों ने फरवरी 2024 में पीड़िता से दुष्कर्म किया था।