जयपुर। राजस्थान में जयपुर के यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय ने नाबालिग को ब्लैकमेल करके दुष्कर्म करने के बहुचर्चित मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया ने अभियुक्त मनीष (26) और अमित (28) को नाबालिग को ब्लैकमेल करके दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए दोनों पर कुल तीन लाख एक हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार वर्ष 2022 में अभियुक्तों ने नाबालिग से दुष्कर्म करके अश्लील वीडियो बनाया और उसके बाद ब्लैक मेल करके उससे कई बार दुष्कर्म किया।



