यौन शोषण का आरोपी उस्मान खान जमानत के लिए पुनः पहुंचा हाईकोर्ट

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नैनीताल। उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल में नाबालिग के दुष्कर्म के आरोपी 72 वर्षीय ठेकेदार उस्मान खान की ओर से जमानत के लिए पुनः उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है। अदालत ने विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) से निचली अदालत में ट्रायल को लेकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति आलोक महरा की पीठ में सुनवाई हुई। आरोपी की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने विगत 27 फरवरी को आरोपी के पहले जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए हल्द्वानी के विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) को तीन महीने में ट्रायल पूरा करने के निर्देश दिए थे।

ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है। यह भी कहा गया कि निचली अदालत में प्रमुख गवाहों पीड़िता, मां और अन्य के बयान हो चुके हैं। अब बयानों में किसी छेड़छाड़ की आशंका नहीं है। अतः आरोपी को जमानत प्रदान कर दी जाए। हालांकि अदालत आरोपी को आज कोई राहत नहीं देते हुए निचली अदालत को निर्धारित समय के अंदर ट्रायल की रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि सरकारी ठेकेदार उस्मान खान पर 13 साल की नाबालिग से कथित रूप से दुष्कर्म का आरोप है। हल्द्वानी के विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) की अदालत में ट्रायल चल रहा है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में आरोपपत्र दायर कर दिया गया है। आरोपी एक साल से अधिक समय से जेल में बंद है।

आरोपी के पहले जमानत प्रार्थना पत्र को अदालत विगत 27 फरवरी को खारिज कर चुकी है। साथ ही निचली अदालत को तीन महीने में ट्रायल पूरी करने के निर्देश दिए थे। तीन महीने में ट्रायल पूरा नहीं होने पर विशेष सत्र न्यायाधीश की ओर से ट्रायल पूरा करने के लिए उच्च न्यायालय से तीन महीने का अतिरिक्त समय देने की मांग की गई। इसके बाद अदालत ने ट्रायल कोर्ट को तीन माह का अतिरिक्त समय दे दिया था।