सैन फ्रांसिस्को। अमरीका के एक संघीय न्यायाधीश ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विदेशी विद्यार्थियों के लिए वीजा प्रतिबंध लगाने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के फैसले पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी।
अमरीकी संघीय न्यायाधीश एलिसन बरोज़ ने एक अस्थायी प्रतिबंध आदेश जारी किया, जो किसी को भी ट्रम्प द्वारा बुधवार को जारी किए गए आदेश को लागू करने रोकता है।
गुरुवार के आदेश से 16 जून को होने वाली सुनवाई तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए देश में प्रवेश करने की अंतरराष्ट्रीय छात्रों की क्षमता बहाल हो जाएगी। ट्रम्प की घोषणा और होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) के प्रयास को लागू करने पर रोक लगाने वाले आदेश को जारी करते हुए श्री बरोज़ ने लिखा कि वह सुनवाई लंबित रहने तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए काम कर रही थीं।
बरोज़ ने माना कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इस बात के पर्याप्त सबूत पेश किया है कि घोषणा से तत्काल और अपूरणीय क्षति होगी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय को लक्षित करने वाली ट्रम्प की घोषणा पिछले महीने के अंत में डीएचएस द्वारा स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विज़िटर प्रोग्राम में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रमाणन को रद्द करके विदेशी विद्यार्थियों को नामांकित करने की हार्वर्ड की क्षमता को सीमित करने के प्रयास के बाद हुई।
उन्होंने कहा कि अदालत 23 मई को हार्वर्ड को दिए गए अस्थायी निरोधक आदेश को 20 जून तक या जब तक कि प्रारंभिक निषेधाज्ञा आदेश जारी नहीं किया जा सकता बढ़ाएगी।
गौरतलब है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने गुरुवार को संघीय अदालत में ट्रम्प प्रशासन द्वारा अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों को हार्वर्ड में भाग लेने के लिए वीजा पर अमरीका में प्रवेश करने पर प्रतिबंध के खिलाफ कानूनी चुनौती दायर की।
ट्रम्प द्वारा हार्वर्ड में अध्ययन करने के इच्छुक विदेशी नागरिकों के प्रवेश को निलंबित करने की घोषणा जारी करने के 24 घंटे से भी कम समय बाद यह याचिका दायर की गई। विश्वविद्यालय ने आरोप लगाया कि प्रशासन की कार्रवाई पहले के न्यायालय के आदेश को दरकिनार करने के लिए की गई थी, जिसने डीएचएस को हार्वर्ड में अंतरराष्ट्रीय नामांकन पर प्रतिबंध लगाने से रोक दिया था।