मुंबई : किशोर छात्र के यौन उत्पीड़न की आरोपी शिक्षिका को जमानत

मुंबई। मुंबई की एक विशेष पोस्को अदालत ने किशोर छात्र के यौन उत्पीड़न की आरोपी शिक्षिका की जमानत याचिका को मंगलवार को मंजूर दे दी।

बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षिका बिपाशा कुमार ने अपनी याचिका में दावा किया है कि छात्र ने कई बार बातचीत में उनसे अपने प्यार का इज़हार किया था और उन्हें अपनी पत्नी कहकर भी संबोधित करता था। उन्होंने यह भी कहा कि छात्र के माता-पिता इस बारे में जानते थे और इसके खिलाफ थे।

याचिका में कहा गया है कि पत्र-व्यवहार में कई जगहों पर यह देखा जा सकता है कि छात्र ने स्नेह के लिए उसे उपनाम दिया था और उसे अपनी पत्नी भी कहा था। इन पत्रों में, उसने बार-बार अपने स्नेह, भावनात्मक निर्भरता और उससे मिलने और उसके साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। बिपाशा कुमार पर 24 जनवरी-2024 से 28 फरवरी-2025 के बीच पीड़िता का यौन शोषण करने का आरोप है।

दादर पुलिस ने 28 जून को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 123, 351(2) और 3(5) के साथ-साथ यौन अपराध बाल संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 4, 6, 17 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 77 के तहत मामला दर्ज किया।