नई दिल्ली। एक बार मोबाइल में नंबर वेरीफाई करने का बाद सिम निकाल देने पर भी उस पर आराम से उसी नंबर का व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप चलते हैं। अब सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए ऐप कंपनियों को 90 दिन का समय दिया है।
दूरसंचार विभाग ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, अरत्तई, शेयरचैट, जोश, जियोचैट और सिग्नल मैसेजिंग ऐप को निर्देश दिया है कि वे 90 दिन के भीतर निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें और 120 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट सौंपे।
विभाग द्वारा गत 28 नवंबर को जारी निर्देश का उद्देश्य साइबर अपराधों को रोकना है जिसमें अपराधी भारतीय सिम से डिवाइस पर ऐप इंस्टाल कर विदेश से उसी डिवाइस का दुरुपयोग कर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं।
निर्देशों में यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि संबंधित ऐप डिवाइस के बदले सिम से लिंक हो, ताकि सिम निकालते ही ऐप भी निष्क्रिय हो जाए। इसके अलावा वेब और डेस्कटॉप सेशन के लिए हर छह घंटे में खुद-ब-खुद लॉगआउट करना अनिवार्य किया गया है।
संचार मंत्रालय ने बताया कि साल 2024 में कुल 22,800 करोड़ रुपए की साइबर-धोखाधड़ी की गई। सिम के साथ ऐप के लिंक होने से अपराधियों का पता लगाना और उन तक पहुंचना आसान हो जाएगा।



