नई दिल्ली। सरकार ने पान मसाला के सभी पैकेट पर 1 फरवरी 2026 से खुदरा विक्रय मूल्य (आरएसपी) लिखना अनिवार्य कर दिया है।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता बढ़ाना और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत अनुपालन आसान बनाना है।
उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने इससे संबंधित वैधानिक माप-तौल (पैकेज्ड उत्पाद) दूसरा (संशोधन) नियम 2025 को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नये नियम 1 फरवरी 2026 से लागू होंगे। पान मसाला के सभी विनिर्माताओं, पैकरों और आयातकों से पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
पहले 10 ग्राम या उससे छोटे पैकेटों को आरएसपी लिखने से छूट थी। अब यह छूट समाप्त कर दी गई है। खुदरा विक्रय मूल्य के साथ वैधानिक माप-तौल (पैकेज्ड उत्पाद) नियमों के तहत जरूरी सभी घोषणाएं अब छोटे पैकेटों के लिए भी जरूरी कर दिए गए हैं।



