जोधपुर हाईकोर्ट ने जारी किए थाना प्रभारी की गिरफ्तारी के वारंट

हनुमानगढ़। जोधपुर उच्च न्यायालय ने हनुमानगढ़ जिले के भादरा शहर में बहुचर्चित बस अड्डा भूमि घोटाले की जांच में लापरवाही बरतने पर सख्त रुख अपनाते हुए भादरा थाना प्रभारी हनुमानराम बिश्नोई के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कुलदीप माथुर ने गुरुवार को यह आदेश पारित किये। बिश्नोई बार-बार तलब किए जाने के बावजूद अदालत में हाजिर नहीं हुए और न ही मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट या पत्रावली पेश की। इस मामले की अगली सुनवाई अब छह जनवरी को होगी।

इससे पहले उच्च न्यायालय ने बिश्नोई को 11 दिसम्बर को मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये थे। बिश्नोई ने न तो रिपोर्ट पेश की और न ही पत्रावली। इसके बाद 15 दिसम्बर को जमानती वारंट जारी किए गए, लेकिन फिर भी वह अनुपस्थित रहे। इस पर न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए।

यह पूरा मामला भादरा शहर में राज्य सरकार द्वारा 13 वर्ष पूर्व बस अड्डा स्थानांतरित करने के लिए आरक्षित की गई 21 बीघा से अधिक भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा और निर्माण से जुड़ा है। भादरा के वार्ड नंबर नौ में रहने वाले सेवानिवृत्त पोस्टमास्टर याकूब अली ने इस घोटाले के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और जोधपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याकूब अली का आरोप है कि सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से भू-माफियाओं ने सरकारी भूमि पर दो कॉलोनियां विकसित करके अनुचित लाभ उठाया है।