क्रिकेटर यश दयाल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, गिरफ्तारी की लटकी तलवार

जयपुर। राजस्थान में जयपुर की एक अदालत ने आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु के तेज गेंदबाज यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। इससे यशदयाल की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम न्यायालय विशेष न्यायालय ने आदेश में कहा कि प्रारंभिक तौर पर ऐसा नहीं लगता कि आरोपी को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। अब तक की जांच में आरोपी के अपराध में शामिल होने के संकेत मिलते हैं, ऐसे में अग्रिम जमानत मंजूर करना उचित नहीं है।

यहां की अदालत से याचिका खारिज होने से यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली/ जयपुर हाईकोर्ट ने भी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई है और पुलिस आगे की पूछताछ और गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर सकती है।

यह मामला जयपुर के सांगानेर सदर थाने में 23 जुलाई 2025 को दर्ज हुआ था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि यश दयाल ने क्रिकेट में करियर का झांसा देकर और भावनात्मक ब्लैकमेल करते हुए दो वर्ष से अधिक समय तक उससे दुष्कर्म किया।

पीड़िता और आरोपी के मोबाइल फोन काल डिटेल रिकॉर्ड, चैट, फोटो-वीडियो रिकॉर्ड और होटल में ठहरने के रिकार्ड को जांच में शामिल किया गया है। न्यायालय ने यह भी माना कि पीड़िता नाबालिग थी और इस तरह के गंभीर आरोपों के मद्देनजर अग्रिम जमानत मंजूर करना ठीक नहीं होगा।

यश दयाल ने न्यायालय में कहा कि उन पर लगाए गएये सारे आरोप झूठे और फर्जी हैं, वह जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे और यह मामला केवल उन्हें परेशान करने के लिए दर्ज किया गया है।