उन्नाव। उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सेंगर को जमानत देते हुए उम्रकैद की सजा को निलंबित किया गया था।
पीड़िता ने दिल्ली से फोन पर मीडिया बातचीत में कहा कि वह उच्चतम न्यायालय के आदेश से संतुष्ट है और उसे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। पीड़िता ने कहा कि मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। सुप्रीम कोर्ट से मुझे इंसाफ मिला है। मैं शुरुआत से ही न्याय के लिए आवाज उठाती आई हूं। मैं किसी भी अदालत पर कोई आरोप नहीं लगा रही हूं। मुझे सभी अदालतों पर भरोसा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुझे न्याय दिया है और आगे भी न्याय देगा।
यह आदेश सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में सेंगर की उम्रकैद की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित करते हुए जमानत मंजूर की थी, जिस पर अब उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है।



