बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 21-21 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह वारदात आठनेर थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुई थी।
विशेष लोक अभियोजक वंदना शिवहरे ने बताया कि कोर्ट ने 13 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में कृष्णा मुंडे और राहुल अलोकार को दोषी ठहराया। दोनों को पॉक्सो एक्ट, बलात्कार एवं एससी-एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत सजा दी गई है।
घटना 3 अक्टूबर 2023 की है। पीड़िता 4 अक्टूबर को आठनेर थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता अपनी सहेली के साथ किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई करती थी। घटना वाले दिन वह सहेली, दोनों आरोपी और एक अन्य युवक के साथ मोटरसाइकिल से जामसांवली मंदिर दर्शन के लिए गई थी।
दर्शन के बाद लौटते समय पीड़िता आरोपियों की मोटरसाइकिल पर बैठी थी। रास्ते में आरोपी कृष्णा ने बाइक को आठनेर डैम की ओर जंगल वाले रास्ते पर मोड़ दिया। वहां दोनों आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
घटना के बाद पीड़िता ने सहेली और परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। जांच के दौरान डीएनए रिपोर्ट आरोपियों के खिलाफ सकारात्मक पाई गई, जो अहम साक्ष्य बनी।



