जयपुर। राजस्थान के जयपुर में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) न्यायाधीश श्वेता गुप्ता ने सड़क दुर्घटना में मारे गए पूर्व सैनिक रणजीत सिंह के परिजनों को ब्याज सहित एक करोड़ छह लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश पारित किया है।
झुंझुनूं जिले के ग्राम पोषाणा, उदयपुरवाटी निवासी मृतक की पत्नी मंजू देवी एवं बच्चों की ओर से दायर याचिका पर यह निर्णय आया। याचीगण की पैरवी एडवोकेट बसंत सैनी एवं अक्षितराज सैनी ने की।
मामले के अनुसार 12 जुलाई 2022 को रणजीत सिंह ड्यूटी के लिए मोटर साइकिल से जा रहे थे, तभी सीकर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में रोडवेज बस ने पीछे से उनकी मोटर साइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए रणजीत सिंह की अस्पताल में मौत हो गई।
याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं पुलिस अनुसंधान रिपोर्ट में यह सिद्ध हुआ कि बस चालक तेज़ गति, गफलत और लापरवाही से वाहन चला रहा था। इस आधार पर न्यायालय ने परिवादी पक्ष को मुआवजा प्रदान करने के निर्देश जारी किए।



