अंधेरी फायरिंग मामले में अभिनेता कमाल आर खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

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मुंबई। मुंबई के ओशिवारा इलाके में हुई फायरिंग की घटना के सिलसिले में फिल्म अभिनेता कमाल आर. खान (केआरके) को अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

इस मामले में पुलिस हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद मंगलवार को केआरके को अदालत में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की मांग पर मजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

यह मामला पिछले सप्ताह ओशिवारा के एक आवासीय भवन में हुई फायरिंग की घटना से जुड़ा है। गोली चलने की सूचना के बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कई लोगों के बयान दर्ज किए, जिसके बाद अभिनेता को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले अदालत ने जांच के लिए केआरके को 27 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा था।

रिमांड की सुनवाई के दौरान ओशिवारा पुलिस ने अदालत को बताया कि पूछताछ में केआरके ने कथित तौर पर स्वीकार किया है कि फायरिंग उनके लाइसेंसी हथियार से हुई थी। पुलिस के अनुसार घटना से जुड़े हालात की जांच अभी जारी है।

आरोपी की ओर से पेश अधिवक्ता नागेश मिश्रा ने पुलिस के इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए मामले को मनगढ़ंत बताया। उन्होंने अदालत में और बाद में मीडिया से कहा कि केआरके के लाइसेंसी हथियार से गोली चलने का आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत है।

बचाव पक्ष के अनुसार संबंधित हथियार की अधिकतम प्रभावी मारक दूरी लगभग 20 मीटर है, जबकि पुलिस द्वारा बताए गए स्थान से कथित फायरिंग की दूरी करीब 400 मीटर है। मिश्रा ने दलील दी कि इतनी दूरी से गोली चलना तकनीकी रूप से असंभव है और अभिनेता को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोग उनके मुवक्किल को फंसाने के लिए पुलिस पर दबाव बना रहे हैं।

वहीं, पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जांच अब तक जुटाए गए तकनीकी और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है और जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी और तथ्य सामने आएंगे। फिलहाल मामले की जांच जारी है और न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद अदालत इस पर आगे की कार्यवाही करेगी।