करोड़ों रुपए की ठगी के आरोपी रविन्द्र पाल की जमानत अर्जी खारिज

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जयपुर। राजस्थान में जयपुर की एक अदालत ने सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद निर्माण कंपनी से करोड़ों रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी।

न्यायाधीश प्रेमरतन ओझा ने अपने आदेश में कहा कि मामले में प्रस्तुत साक्ष्य गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए आरोपी रविन्द्र पाल की जमानत याचिका को मंजूरी नहीं दी जा सकती।

मामले के अनुसार कंपनी के निदेशक चंद्र प्रकाश ने 21 सितंबर 2025 को मानसरोवर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में आरोपी को दोषी मानते हुए 15 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।

आरोप है कि अंबाला निवासी रविन्द्र पाल को विभिन्न कंपनियों में अनुभव का हवाला देने पर सेल्स हैड नियुक्त किया गया था। उसने करीब 70 डमी लोगों का दल बनाकर उनके नाम पर वेतन और अन्य खर्चों के रूप में कंपनी से करीब डेढ़ करोड़ रुपए निकाल लिए।