एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में मुख्य आरोपी राजस्थान में कोटा से अरेस्ट

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कोटा/बस्तर। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के नगरनार थाना क्षेत्र में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को राजस्थान के कोटा जिले से गिरफ्तार कर लिया है।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद नावेद उर्फ नाजिम (31) पिता मोहम्मद हनिक, निवासी कोटा रोड सुकेत, थाना सुकेत, जिला कोटा, राजस्थान के रूप में हुई है। आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए गए आरोपी को गांजा खरीदने के लिए रकम देकर उड़ीसा भेजने वाला मुख्य क्रेता (खरीददार) बताया जा रहा है।

बस्तर पुलिस से बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार 27 अक्टूबर 2025 को नगरनार पुलिस ने मुराद साह पिता उस्मान साह (30) निवासी ग्राम लखनवास, थाना मलावर, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश को एक आयशर कंपनी के ट्रक में अवैध रूप से मादक पदार्थ रखकर परिवहन करते हुए पकड़ा था। आरोपी मुराद साह के कब्जे से कुल 73.080 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत 7,30,800 रुपए है, बरामद किया गया था।

इसके अलावा पुलिस ने परिवहन में प्रयुक्त ट्रक, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, आठ प्लास्टिक बैग रिफ्रेक्ट्री मटेरियल, एक मोबाइल फोन और 2300 रुपए नगद सहित कुल 17,43,100 रुपए का सामान जब्त किया था। इस मामले में आरोपी मुराद साह के खिलाफ धारा 20 (ख) (ii) (ग) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था।

पूछताछ में आरोपी मुराद साह ने बताया था कि उसे यह गांजा मोहम्मद नावेद ने नगद रकम और फोन पे के माध्यम से पैसे देकर उड़ीसा से मंगवाने के लिए भेजा था। इस सुराग पर फरार आरोपी की तलाश शुरू की गई।

टीम ने आरोपी का पूरा विवरण एकत्र कर राजस्थान के कोटा जिले में दबिश दी। टीम ने आरोपी मोहम्मद नावेद को कोटा से हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने मुराद शाह को गांजा लाने के लिए रकम देकर उड़ीसा भेजना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने 17 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।