भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा

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भोपाल। मध्यप्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा तीन साल की कैद की सजा सुनाए जाने के बाद राज्य में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गई है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का आरोप है कि पार्टी विधायक राजेंद्र भारती को अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता निरस्त करने के लिए सरकार के दबाव के कारण गुरुवार देर रात विधानसभा सचिवालय खोला गया।

पटवारी ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें वे ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि राजेंद्र भारती को अदालत से स्टे मिल गया है, लेकिन उनकी सदस्यता निरस्त करने के लिए देर रात लगभग साढ़े 10 बजे विधानसभा सचिवालय खोला गया है।

इस वीडियो में उनके साथ राज्य के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि राजेंद्र भारती की सदस्यता निरस्त करने के लिए इतनी रात में विधानसभा में काम किया जा रहा है। वीडियो में कांग्रेस के दोनों नेता विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा के साथ दिखाई दे रहे हैं।

नई दिल्ली की विशेष एमपीएमएलए अदालत ने लगभग 25 वर्ष पुराने बैंक घोटाला एवं भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में मध्यप्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दोषी करार देते हुए गुरुवार को उन्हें तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा सुनाने के साथ ही राजेंद्र भारती और एक अन्य आराेपी को 4.50 लाख रुपए के निजी मुचलके (बॉन्ड) पर 60 दिन की अपील अवधि तक अंतरिम जमानत भी प्रदान की है।

प्रकरण के अनुसार आरोपियों पर बैंक से जुड़े लेन-देन में अनियमितता, फर्जी दस्तावेज तैयार कर आर्थिक लाभ लेने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप थे। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोप सिद्ध मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 409 एवं 120-बी के तहत दोषसिद्धि दर्ज की। हालांकि अदालत ने अपील के लिए 60 दिन का समय दिया है, जिसके दौरान आरोपी हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं।