हनुमानगढ़। राजस्थान में हनुमानगढ़ की यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत (संख्या 01) ने एक बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को बुधवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त जलंधर सिंह को बालिका से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार हनुमानगढ़ के सदर थाना क्षेत्र में दो जुलाई 2022 को जलंधर सिंह ने 13 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म किया था।
सड़क हादसे में सहकारी समिति के कर्मचारी की मौत
हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में सहकारी समिति के कर्मचारियों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि राकेश सोमवार को क्रय विक्रय सहकारी समिति टिब्बी में ड्यूटी करने के बाद रात करीब नौ बजे मोटरसाइकिल पर वापस घर आ रहा था।
वह टिब्बी में गौशाला के निकट पहुंचा, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसके टक्कर मार दी,जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि अज्ञात वाहन के चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिवार वालों के सुपुर्द कर गया गया।



