रसद विभाग की कार्रवाई : दो स्थानों से 26 लीटर अवैध पेट्रोल जब्त, दोषियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

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नसीराबाद/अजमेर। जिला रसद विभाग द्वारा अवैध रूप से पेट्रोल भंडारण एवं विक्रय की शिकायतों पर गुरुवार को नसीराबाद क्षेत्र में सघन कार्रवाई की गई। जिला रसद अधिकारी द्वितीय नीरज जैन ने प्रवर्तन अधिकारी नसीराबाद रेणुका चतुर्वेदी के साथ संयुक्त रूप से जांच कर दो स्थानों से अवैध रूप से संग्रहित पेट्रोल जब्त किया।

जिला रसद अधिकारी जैन ने बताया कि प्राप्त शिकायतों के आधार पर साईं बाबा मंदिर, रामसर चौराहे के पास स्थित ईश्वर मेहरा की चाली-बल्ली की दुकान की जांच की गई। यहां से एक-एक लीटर की प्लास्टिक बोतलों में भंडारित 15 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया।

इसी प्रकार नसीराबाद बस स्टैंड के सामने स्थित पार्किंग स्थल पर इमरान पाशा की केबिन की जांच के दौरान 11 लीटर पेट्रोल बरामद हुआ, जिसे भी एक-एक लीटर की प्लास्टिक बोतलों में संग्रहित कर रखा गया था। विभागीय दल ने पेट्रोल को जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि दोनों मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6-ए के तहत प्रकरण बनाकर जिला कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे।

जैन ने कहा कि पेट्रोल अत्यंत ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ है। इसकी एक लीटर मात्रा का भी अवैध भंडारण अथवा विक्रय आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ऎसे मामलों से जन-धन की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

उन्होंने आमजन से अपील की कि वे पेट्रोल का अवैध भंडारण एवं विक्रय न करें तथा केवल अधिकृत पेट्रोल पंपों से ही अपने वाहनों के टैंकों में पेट्रोल भरवाएं। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।