जयपुर। राजस्थान में परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल के आरोप में गिरफ्तार की गई री-नीट 2026 की परीक्षार्थी हिमांशी को जयपुर की जिला अदालत से जमानत मिल गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता ने 22 वर्षीय आरोपी हिमांशी को सोमवार को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
मामला 21 जून को आयोजित री-नीट 2026 परीक्षा का है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिंदायका की केंद्राधीक्षक अलका गर्ग की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार परीक्षा के दौरान वीक्षक पार्वती देवी और सुशीला देवी ने हिमांशी को मोबाइल फोन के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। आरोप है कि परीक्षार्थी मोबाइल फोन से प्रश्नपत्र की फोटो लेकर ऑनलाइन चैटजीपीटी के माध्यम से उत्तर प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी।
जांच में सामने आया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ओर से परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन लाना, रखना और उसका उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित था। पुलिस के अनुसार हिमांशी पिछले पांच वर्षों से नीट की तैयारी कर रही थी और इस वर्ष उसका तीसरा प्रयास था।



