सरकारी अधिवक्ताओं के शुल्क में व्यापक बढ़ोतरी

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जयपुर। राजस्थान में राज्य सरकार ने सरकारी अधिवक्ताओं के लिए शुल्क में व्यापक बढ़ोतरी का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी), सरकारी अधिवक्ता सहित विभिन्न विधि अधिकारियों के पेशी, बहस और विधिक सलाह शुल्क में संशोधन किया गया है।

नए प्रावधानों के अनुसार महाधिवक्ता का सलाहकार अनुबंध शुल्क बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए मासिक और अतिरिक्त महाधिवक्ता सलाहकार अनुबंध शुल्क एक लाख 25 हजार रुपए मासिक कर दिया गया है। सरकारी विधिक सलाहकार को 43 हजार, अतिरिक्त सरकारी विधिक सलाहकार को 37 हजार, उप सरकारी विधिक सलाहकार को 33 हजार और सहायक सरकारी विधिक सलाहकार को 26 हजार रुपए मासिक सलाहकार अनुबंध शुल्क मिलेगा।

सूत्रों ने बताया कि पेशी शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। महाधिवक्ता को प्रति मामले 15 हजार रुपए और अतिरिक्त महाधिवक्ता को आठ हजार रुपए प्रति मामले मिलेंगे। सरकारी विधिक सलाहकार को यह शुल्क तीन हजार रुपए प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा पेशी शुल्क भी बढ़ाया गया है। महाधिवक्ता को 25 हजार, अतिरिक्त महाधिवक्ता को 10 हजार रुपए विधिक सलाह शुल्क मिलेगा। ड्राफ्टिंग और बहस से संबंधित शुल्क में भी संशोधन किया गया है।

राज्य सरकार के इस फैसले को लंबे समय से शुल्क बढ़ाने की मांग कर रहे सरकारी अधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है। यह फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर किया गया। मुख्यमंत्री से अधिवक्ताओं की मुलाकात में यह मुद्दा उठाया गया था।