अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करने की कोर्ट में अर्जी दी

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मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के मामले के मुख्य आरोपी ने सत्र न्यायालय में अर्जी देकर अपना जुर्म कबूल करने की इच्छा जताई है।

फिलहाल तलोजा सेंट्रल जेल में बंद आरोपी ने अपने वकील विपुल दुशिंग के जरिए यह अर्जी दाखिल की है। इसमें उसने अदालत से अपना जुर्म कबूल करने की इजाज़त और मामले में नरमी बरतने की गुजारिश की है। अदालत ने अर्जी पर संज्ञान लेते हुए अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर तक के लिए टाल दी है।

आरोपी की पहचान मोहम्मद शरीफुल इस्लाम के रूप में हुई है, जिसके बांग्लादेशी नागरिक होने का आरोप है। 16 जनवरी 2025 को बांद्रा स्थित खान के आवास पर कथित हमले के दो दिन बाद गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह डेढ़ साल से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में है।

आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत आरोप हैं, जिनमें लूट या डकैती के दौरान जान लेने या गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश और घर में जबरन घुसना शामिल है। उस पर भारत में कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से घुसने और रहने के लिए पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत भी आरोप हैं। इन आरोपों में अधिकतम सजा आजीवन कारावास हो सकती है।

यह नया घटनाक्रम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जीपी देशमुख द्वारा आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के ठीक बाद सामने आया है, जिससे सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले आरोपी ने आरोपों से इनकार किया था।

विदित हो कि अभिनेता सैफ अली खान (54) पर कथित तौर पर उनके 12वीं मंज़िल के अपार्टमेंट में लूट की कोशिश के दौरान एक घुसपैठिए ने कई बार चाकू से हमला किया था। इसके बाद उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी आपातकालीन सर्जरी हुई।