भोपाल में सौतेली बेटी से रेप के दोषी को उम्रकैद, पीड़िता को 4 लाख रुपए प्रतिकर का आदेश

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भोपाल। नाबालिग सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में भोपाल की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास और भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे चार लाख रुपए प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है।

अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं 13वें अपर सत्र न्यायाधीश नीलम मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाया। उपलब्ध विवरण के अनुसार, अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(1) के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। वहीं पॉक्सो अधिनियम की धारा 5एल/6 और 5एम/6 के तहत आजीवन कारावास तथा एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड का प्रावधान किया गया।

पीड़िता के पुनर्वास के लिए प्रतिकर

अदालत ने पीड़िता को चार लाख रुपए प्रतिकर देने का निर्देश दिया है। ऐसे मामलों में प्रतिकर का उद्देश्य पीड़ित को न्यायिक प्रक्रिया के बाद पुनर्वास, शिक्षा और भविष्य की जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना होता है।

सौतेले पिता पर गंभीर अपराध का आरोप

मामले में आरोपी पर अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना। अदालत के फैसले के बाद आरोपी को लंबी अवधि तक जेल में रहना होगा।