अलवर में पंचायत चुनाव ड्यूटी में लापरवाही पर 5 कर्मचारी निलंबित, मोटर वाहन निरीक्षक को थमाया आरोप पत्र

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अलवर। राजस्थान में पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के दौरान निर्वाचन कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। अलवर में मतदान दलों की रवानगी के समय बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित पाए गए पांच कर्मचारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं चुनाव ड्यूटी के लिए वाहनों और बसों की समुचित व्यवस्था नहीं करने के मामले में एक मोटर वाहन निरीक्षक के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के तहत 17 सीसीए का आरोप पत्र जारी किया गया है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मतदान दलों की रवानगी के लिए प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित समय पर रवानगी स्थल पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद पांच कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के अनुपस्थित मिले। इसे निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारियों में गंभीर लापरवाही मानते हुए उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई।

वाहनों की व्यवस्था में कमी पर भी कार्रवाई

चुनाव के दौरान मतदान दलों को निर्धारित मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए वाहनों और बसों की पर्याप्त व्यवस्था करना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस व्यवस्था में लापरवाही सामने आने पर संबंधित मोटर वाहन निरीक्षक के खिलाफ 17 सीसीए के तहत आरोप पत्र जारी किया गया है।

प्रशासन ने चुनावी तैयारियों में परिवहन व्यवस्था को महत्वपूर्ण मानते हुए संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की है। निर्वाचन कार्य में लगाए गए वाहनों की उपलब्धता और समय पर रवानगी सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि मतदान दलों को अपने निर्धारित केंद्रों तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो।

निर्वाचन ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

जिला निर्वाचन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को सौंपे गए दायित्वों का समयबद्ध और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करना होगा। मतदान दलों की रवानगी से लेकर मतदान सामग्री और परिवहन व्यवस्था तक प्रत्येक चरण में लापरवाही निर्वाचन कार्य को प्रभावित कर सकती है।