जयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज आम चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य के लिए अधिग्रहित वाहनों को निर्धारित स्थान पर उपलब्ध नहीं कराने और चुनाव ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के मामलों में प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जयपुर में ऐसे तीन वाहन मालिकों को प्रादेशिक परिवहन विभाग ने नोटिस जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर (प्रथम) चम्पालाल ने बताया कि निर्वाचन कार्य के लिए अधिग्रहित किए गए वाहनों को निर्धारित पंचायत समिति क्षेत्र में उपलब्ध रहना आवश्यक था। इसके बावजूद कुछ वाहन मालिकों द्वारा वाहनों को अन्यत्र ले जाने और निर्वाचन ड्यूटी के लिए उपस्थित नहीं होने की जानकारी सामने आई। इसे निर्वाचन कार्य में बाधा और प्रशासनिक निर्देशों की अवहेलना मानते हुए संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं।
माधोराजपुरा और कोटखावदा में लगाई गई थी ड्यूटी
परिवहन विभाग के अनुसार अशोक कुमार बैरवा का वाहन माधोराजपुरा पंचायत समिति क्षेत्र में निर्वाचन कार्य के लिए अधिग्रहित किया गया था। वहीं शुभम गुर्जर और श्रीनिवास के वाहनों को कोटखावदा पंचायत समिति में चुनाव ड्यूटी के लिए लगाया जाना था।
निर्धारित स्थान पर वाहन उपलब्ध नहीं रहने और ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के मामले में तीनों वाहन मालिकों से जवाब मांगा गया है।
तीन दिन में देना होगा जवाब
प्रादेशिक परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिकारी जयपुर (प्रथम) की ओर से जारी नोटिस में संबंधित वाहन मालिकों को तीन दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
निर्वाचन व्यवस्था में वाहनों की भूमिका अहम
पंचायतीराज चुनाव के दौरान मतदान दलों, निर्वाचन अधिकारियों और चुनाव सामग्री को निर्धारित स्थानों तक पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए निजी वाहनों का भी अधिग्रहण किया जाता है। ऐसे में अधिग्रहित वाहनों का निर्धारित समय और स्थान पर उपलब्ध रहना जरूरी होता है, ताकि मतदान और अन्य निर्वाचन संबंधी गतिविधियां प्रभावित न हों।



