राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी उचित मूल्य दुकानों से ले सकेंगे गेहूं, राशन डीलरों को शत-प्रतिशत वितरण के निर्देश
अजमेर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत राशन प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। अक्टूबर माह का गेहूं प्राप्त करने से वंचित रह गए पात्र परिवार अब 10 नवंबर तक अपना राशन ले सकेंगे। राज्य सरकार ने अक्टूबर माह के गेहूं वितरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 नवंबर कर दी है। इससे निर्धारित समय में राशन नहीं ले पाने वाले परिवारों को एक और अवसर मिल गया है।
जिला रसद अधिकारी नीरज कुमार जैन ने बताया कि कई पात्र उपभोक्ता विभिन्न कारणों से अक्टूबर माह का गेहूं निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं कर पाए थे। ऐसे लाभार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वितरण की समय-सीमा बढ़ाई गई है। अब वे अपनी नजदीकी उचित मूल्य दुकान पर जाकर 10 नवंबर तक गेहूं प्राप्त कर सकते हैं।
राशन डीलरों को शत-प्रतिशत वितरण के निर्देश
जिला रसद अधिकारी ने जिले के सभी उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित अतिरिक्त अवधि में गेहूं से वंचित रहे सभी पात्र परिवारों तक राशन पहुंचाना सुनिश्चित करें। वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने और पात्र उपभोक्ताओं को योजना का लाभ उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।
अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करें लाभार्थी
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपनी राशन दुकान पर पहुंचकर अक्टूबर माह का बकाया गेहूं प्राप्त कर लें। इससे अंतिम दिनों में राशन दुकानों पर भीड़ और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बढ़ी हुई समय-सीमा का लाभ उन्हीं पात्र उपभोक्ताओं को मिलेगा, जो अक्टूबर माह का गेहूं प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं।



