वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लालपुर-पांडेयपुर थाना क्षेत्र स्थित अकथा के काशी इन्क्लेव स्थित सोरेन सोनी प्ले ग्रुप स्कूल में एक छात्र का निजी अंग जलाने के आरोप में नामजद शिक्षिका के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम की अतिरिक्त धाराएं जोड़ दी हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, सोमवार को अपर पुलिस उपायुक्त (वरुणा) लिपि नगायच, सहायक पुलिस आयुक्त (कैंट) तथा पुलिस टीम ने पीड़ित छात्र, आरोपी शिक्षिका, विद्यालय की प्रिंसिपल एवं अन्य कर्मचारियों के बयान दर्ज किए। सोमवार को अतिरिक्त धाराएं जोड़े जाने के बाद पुलिस मंगलवार को आरोपी शिक्षिका प्रीति कुशवाहा को हिरासत में लेकर आगे पूछताछ कर सकती है।
मंगलवार को लालपुर-पांडेयपुर थाना प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी शिक्षिका, प्रिंसिपल तथा अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का भी कई बार परीक्षण किया गया है। वहीं, खंड शिक्षा अधिकारी अखिलेश यादव ने भी शिक्षिका, प्रिंसिपल एवं कर्मचारियों से पूछताछ की है।
पीड़ित छात्र के अधिवक्ता पिता केशरी जायसवाल ने 24 जुलाई को इस संबंध में लालपुर-पांडेयपुर थाने में लिखित तहरीर दी थी। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि शिक्षिका ने बच्चे को शौचालय जाने से रोका और पैंट में पेशाब कर देने पर उसे दूसरे कमरे में ले जाकर गैस चूल्हे पर चाकू गर्म कर उसके निजी अंग को जलाया।
छात्र का उपचार बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। छात्र के पिता केशरी जायसवाल का दावा है कि सोमवार को बीएचयू में चिकित्सकीय जांच के दौरान बच्चे में जलने (बर्न इंजरी) की पुष्टि हुई है। पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।



