अजमेर। जिला प्रशासन को प्राप्त सूचना के आधार पर गगवाना पुलिया के पास संचालित एक ऑटो एलपीजी पंप पर शनिवार को कार्रवाई करते हुए अविलंब प्रभाव से बिक्री रोकने के निर्देश जारी किए गए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा जिला रसद विभाग को सूचित किया गया कि उक्त स्थान पर एक ऑटो एलपीजी पंप का संचालन किया जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला रसद अधिकारी नीरज कुमार जैन एवं प्रवर्तन निरीक्षक अतुल कुमार बड़ाया मौके पर पहुंचे और जांच की।
मौके पर उपस्थित अंकित गुर्जर निवासी भूडोल ने स्वयं को पंप का मैनेजर बताते हुए जानकारी दी कि उक्त पंप का संचालन कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड नागपुर द्वारा किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा संचालन से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की मांग करने पर मौके पर वैध विस्फोटक लाइसेंस, लीगल मेट्रोलॉजी विभाग की कैलिब्रेशन रिपोर्ट सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके।
दस्तावेजों के अभाव में मौके पर उपस्थित संबंधित व्यक्तियों को अग्रिम आदेशों तक पंप की बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए गए। साथ ही निर्देशित किया गया कि जिला रसद कार्यालय में सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर विधिवत अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही संचालन पुनः प्रारंभ किया जा सकेगा। अधिकारियों द्वारा मौके पर मीटर रीडिंग दर्ज कर स्टॉक की स्थिति को सुरक्षित रखा गया तथा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि स्टॉक, मीटर रीडिंग अथवा अन्य संसाधनों में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाए।
उल्लेखनीय है कि जिले में यह इस प्रकार का दूसरा मामला है, जब बिना वैध विस्फोटक लाइसेंस के अवैध रूप से गैस संबंधित कारोबार संचालित करते हुए पकड़ा गया है। इससे पूर्व पुष्कर क्षेत्र में जिला रसद टीम द्वारा प्योर गैस, इंदिरा गैस के 579 अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए गए थे, जो प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।



