बांग्लादेश में गैंगरेप के 10 दोषियों को मृत्युदंड, 6 अन्य को उम्रकैद

ढाका। बांग्लादेश में नोआखाली की एक अदालत ने 30 दिसंबर 2018 को 11वें आम चुनाव की रात सुबरनाचार उपजिला में एक गृहिणी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 10 लोगों को मौत की सजा और छह अन्य को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

नोआखाली महिला एवं बाल दमन निवारण न्यायाधिकरण 2 की न्यायाधीश फातेमा फिरदौस ने प्रत्येक दोषी पर 50,000 टका (बांग्लादेशी मुद्रा) का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

दोषियों में सोहेल, हनीफ, स्वपन, चौधरी, बदशा आलम बसु, अबुल हुसैन अबू, मोशर्रफ, सलाउद्दीन, रूहुल अमीन, जसीम उद्दीन, हसन, अली बुलू, मिंटू उर्फ ​​हेलाल, मुराद, जमाल और सोहेल शामिल हैं। इनमें मिंटू घटना के बाद से फरार है और उसकी अनुपस्थिति में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीड़िता ने रिपोट्र दर्ज कराई थी कि कथित तौर पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट न देने को लेकर 10 से 12 लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। घटना के दूसरे दिन उसके पति ने महिला एवं बाल दमन निवारण अधिनियम के तहत चारजब्बार थाना में मामला दर्ज कराया। गत 27 मार्च 2019 को पुलिस की खुफिया शाखा ने निष्कासित अवामी लीग नेता रुहुल अमीन सहित 16 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए।