बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामले में रेप के आरोपी को उम्र कैद

मालदा। पश्चिम बंगाल में मालदा जिले की एक विशेष अदालत ने नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सेवानिवृत्त शिक्षक रफीकुल इस्लाम उर्फ ​​भेलू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।

आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय (पोक्सो अदालत) मालदा, राजीव साहा ने शनिवार को इस मामले में रफीकुल को यह सजा सुनाई। इस मामले में बुधवार को आरोपी को दोषी करार दिया था।

मालदा के एक सरकारी स्कूल से सेवानिवृत्त शिक्षक रफीकुल को 4 जून 2021 की शाम को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। नाबालिग बच्ची उस समय आम के बाग में खेल रही थी। दुष्कर्म की घटना को पीड़िता के चचेरी बहन ने देखा था, जो लगभग 10 वर्ष की नाबालिग लड़की है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि आरोपी ने उसे पैसे का लालच दिया, जिसने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा एजेंसी को दुष्कर्म, हत्या और लूटपाट सहित चुनाव के बाद की हिंसा की जांच करने का आदेश देने के बाद अपराध की जांच की। सीबीआई के बयान के मुताबिक पीड़िता और प्रत्यक्षदर्शी दोनों ने निचली अदालत के समक्ष दुष्कर्म के बारे में खुलकर बयान दिया।

इस बीच अदालत ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार राज्य पीड़ित मुआवजा कोष से पीड़िता को तीन लाख रुपए प्रदान करेगा। गौरतलब है कि 2021 में चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसक घटनाओं में यह ऐसा पहला मामला था जिसमें आरोपी को दोष सिद्ध होने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।