रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु की जश्न में 11 लोगों की सांसे टूटी
बेंगलूरु। डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में सोमवार को याचिका दायर कर 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कंपनी ने कहा अधिकतर पुलिसकर्मियों को विधान सौध में भेज दिया गया था, जिससे स्टेडियम तीन लाख से अधिक लोगों की भीड़ के लिए असुरक्षित हो गया।
कार्यक्रम के आयोजक ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु (आरसीबी) के आईपीएल 2025 केे खिताबी जीत के जश्न के दौरान भगदड़ के सिलसिले में अपने खिलाफ दर्ज तीन प्राथमिकियों को रद्द करने का अनुरोध करते हुए राज्य सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस अराजकता के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और अनेक लोग घायल हुए हैं।
याचिका में कहा गया है कि यह त्रासदी आयोजक की ओर से किसी चूक के कारण नहीं हुई बल्कि अपर्याप्त प्रारंभिक पुलिस तैनाती और उसके बाद लाठीचार्ज के कारण हुई, जिससे स्टेडियम के बाहर जमा भारी भीड़ में दहशत फैल गई। यह भी याचिका में तर्क दिया गया कि इस कार्यक्रम में कर्नाटक और उसके बाहर से भी प्रशंसक आए फिर भी पुलिस की तैयारी इस अवसर के पैमाने के अनुसार नहीं थी।
स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए डीएनए एंटरटेनमेंट ने आरोप लगाया कि कब्बन पार्क पुलिस इंस्पेक्टर, जिसका अधिकार क्षेत्र स्टेडियम को कवर करता है, ने राज्य सरकार की प्रतिक्रिया के डर से अपने कर्तव्य की उपेक्षा को छिपाने के लिए स्वप्रेरणा से शिकायत दर्ज कराई।
याचिका में कहा गया है कि उसी दिन, कंपनी या उसके अधिकारियों द्वारा किसी विशिष्ट कार्य का हवाला दिए बिना, उसी कार्रवाई के कारण जल्दबाजी में दो और प्राथमिकी दर्ज की गईं। याचिका में पुलिस पर दोष हटाने के लिए राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया गया।
कंपनी ने कहा कि उसके दो अधिकारियों को 6 जून की सुबह बिना किसी प्रारंभिक जांच के कथित तौर पर राज्य सरकार के सीधे निर्देश पर गिरफ्तार किया गया। यह कदम स्थापित कानूनी मानदंडों का उल्लंघन है। डीएनए एंटरटेनमेंट ने न्यायालय से प्राथमिकियों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाईयों पर तत्काल रोक लगाने एवं राजनीति से प्रेरित एवं कानूनी रुप से अस्थिर इन मामलों को रद्द करने का अनुरोध किया है।