जोधपुर। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने धार्मिक आधार पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर स्कूल, मदरसा और छात्रावास संचालित करने वाली गैर सरकारी विद्यालय ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है।
विभाग के शासन उपसचिव राजेश दत्त माथुर ने राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 एवं संशोधित नियम 2011 के उपनियम 8 (ख) में वर्णित प्रावधानों के आधार पर रविवार को स्कूल की मान्यता रद्द कर दी। ब्लू हेवन पब्लिक निजी विद्यालय जोधपुर को सरकारी मदरसे की जमीन पर मान्यता दिए जाने की शिकायत संयुक्त निदेशक( स्कूल शिक्षा) जोधपुर संभाग को प्राप्त हुई थी।
जांच करने पर स्कूल द्वारा उपलब्ध कराए गए समस्त दस्तावेजों तथा मूल रिकॉर्ड का गहन अवलोकन एवं विश्लेषण करने के पश्चात जांच दल के निष्कर्ष अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर द्वारा उक्त विद्यालय को प्रदान की गई मान्यता के आवेदन पत्र के साथ संलग्न भूमि दस्तावेज संतोष पद नहीं थे तथा वस्तु स्थिति से मेल नहीं खाते थे। भूमि तथा भवन स्वामित्व का टाइटल अस्पष्ट है तथा विवादित तथा आरोपित रूप से अतिक्रमित भी पाया गया।



