अजमेर। प्रधानमंत्री की 28 फरवरी को प्रस्तावित अजमेर यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्थाओं को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा द्वारा कायड़ विश्रामस्थली एवं उसके आसपास के 7 किलोमीटर परिधि क्षेत्र को अस्थायी रूप से रेड जोन नो ड्रोन एरिया घोषित किया गया है।
पुलिस अधीक्षक राणा ने बताया कि ड्रोन नियम 2021 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। आदेशानुसार कायड़ विश्रामस्थली की 7 किलोमीटर परिधि को रेड जोन घोषित किया जाता है। वहां किसी भी प्रकार के ड्रोन, यूएवी अथवा मानवरहित हवाई उपकरण के संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि यह आदेश गुरुवार सुबह 8 बजे से 28 फरवरी शाम 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। निर्धारित अवधि के दौरान बिना सक्षम अनुमति के ड्रोन संचालन करने पर ड्रोन नियम 2021 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जिला पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से विधिवत जारी किया गया है।
जिला पुलिस एवं प्रशासन ने आमजन मीडिया प्रतिनिधियों, फोटोग्राफरों एवं ड्रोन संचालकों से अपील की है कि वे जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन करें तथा सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें।



