श्रीगंगानगर में पुत्र की हत्या करने के दोषी पिता को उम्र कैद

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श्रीगंगानगर। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपने ही पुत्र की सोते समय हत्या करने के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुणकांत तिवारी ने अभियुक्त हीरालाल जाट को उसी के पुत्र राकेश (27) की हत्या करने का दोषी मानते हुए उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार अभियुक्त हीरालाल जाट ने 29 जुलाई 2021 की रात अपने पुत्र राकेश की सोते समय लाठियों के वार से हत्या कर दी।