श्रीगंगानगर। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपने ही नाबालिग पुत्र की हत्या करने के आरोपी को गुरुवार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विपिन बिश्नोई ने अभियुक्त राजकुमार उर्फ निक्कू को शराब के नशे में उसके 13 वर्षीय पुत्र की हत्या का दोषी मानते हुए उस पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार जैतसर थाना क्षेत्र मेें 29 अप्रैल 2025 को अभियुक्त राजकुमार ने शराब के नशे में अपने 13 वर्षीय बेटे गौरव और पत्नी प्रवीण के साथ झगड़ा करते हुए मारपीट की। उसने झगड़े के दौरान लकड़ी से बने एक कृषि औजार कुदाला से पुत्र और पत्नी को पीटा। गंभीर चोट लगने से गौरव की मौत हो गई।



